PAN Card के नए नियम 2026: केवल आधार से PAN बनवाने की सुविधा खत्म, 1 अप्रैल से नया PAN फॉर्म लागू
नए पैन कार्ड आवेदन नियम 2026: 1 अप्रैल 2026 से केवल आधार के माध्यम से पैन स्वीकृति की सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब आधार के साथ जन्मतिथि का अलग प्रमाण देना अनिवार्य होगा। साथ ही नया पैन आवेदन फॉर्म लागू होगा और पुराना फॉर्म 49ए/49एए स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित हो जाएगी।

केवल आधार से पैन धारक की सुविधा ख़त्म
1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के लिए केवल आधार के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। अब पहचान के साथ-साथ जन्मतिथि के लिए अलग-अलग दस्तावेज देना जरूरी होगा, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके।
जन्मतिथि के लिए अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक
अब आधार के अलावा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। इससे उम्र की सही पुष्टि की जाएगी।
जन्मतिथि-प्रमाण पत्र में शामिल हैं:
जन्म प्रमाण पत्र
कक्षा 10 (या समकक्ष) स्कूल प्रमाण पत्र
वोटर्स (ईपीआईसी)
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
एक मजिस्ट्रेट से नोटरीकृत शपथ पत्र (विशेष मामलों में)
आधार से नाम का मिलान आवश्यक
पैन कार्ड में नाम दर्ज करें अब आधार के नाम से पूरी तरह खाना मेल कराना चाहिए। नाम में छोटे सामान्य, स्पेलिंग या इन्टिशियल का अंतर भी अप्लाई रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए पहले आधार अपडेट करना जरूरी होगा।
1 अप्रैल, 2026 के बाद आवेदन कैसे करें: यहां देखें आसान स्टेप्स
आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें: आधार (अनिवार्य) + एक जन्म तिथि (10वीं जन्मतिथि/पासपोर्ट/वोटर आईडी आदि)।
नए पैन फॉर्म का उपयोग करें: 2026 का अद्यतन फॉर्म 49ए/49एए भराव।
फॉर्म भरें और अपलोड करें: सही जानकारी कैटलॉग दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें।
शुल्क जमा करें: ऑनलाइन या सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से भुगतान करें।
स्टेटस ट्रैक करें:आवेदन नंबर से स्टेटस चेक करें।
नया पैन फॉर्म लागू
केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया पैन आवेदन फॉर्म लागू करने जा रही है। पुराने फॉर्म 49A और 49AA स्वीकार नहीं किये जायेंगे। नए फॉर्म में अद्यतन जानकारी और दस्तावेजों की आवश्यकता शामिल होगी।